भाजपा नेता सीटी रवि पर हमला करने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस

बेलगावी, 23 दिसंबर ( आईएएनएस): । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के परिषद सदस्य सीटी रवि पर 19 दिसंबर को बेलगावी के सुवर्ण सौधा में हमला करने की कोशिश की गई थी। इस घटना के बाद अब हिरेबाघेवाडी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है।

BJP leader CT Ravi
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जानकारी के मुताबिक, महिला और बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद सीटी रवि पर हमले की कोशिश की गई। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है।

इसके अलावा, भाजपा के कुछ नेताओं जैसे एमएलसी डी.एस. अरुण, प्रो. एस.वी. संकनुरा और किशोरा बी.आर. ने गृह विभाग सचिव से शिकायत की थी। लेकिन, उनकी शिकायत को स्वीकार नहीं किया गया।

बता दें कि इससे पहले कर्नाटक भाजपा के एमएलसी सी.टी. रवि ने शनिवार को अपनी नाटकीय गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर अपनी परेशानियों का जिक्र किया था और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। उन्होंने यह पूछा था कि क्या कानून सभी के लिए समान है।

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रवि ने बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय "जगन्नाथ भवन" में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, "19 दिसंबर की रात को मैंने अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। मुझ पर हमला साबित करने के बावजूद मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कानून सबके लिए समान नहीं है?"

उन्होंने कहा था, "डॉ. बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभी के लिए समान अवसरों की गारंटी देता है। फिर भी सरकार ने मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को विशेषाधिकार दिए हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं।"

रवि ने यह भी कहा था, "मुझे पानी तक नहीं दिया गया, और शौचालय जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। मैं हमेशा लक्ष्मी हेब्बालकर को सम्मान पूर्वक अभिवादन करता था। मैं उनसे हल्के-फुल्के मजाक में कहता था, 'क्या हाल है लक्ष्मम्मा, आज क्या खास है?'"

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आरोपों पर रवि ने कहा था, "विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर फैसला लिया है, जिसे मैंने पहले ही मीडिया के साथ साझा किया है। अब मैं इस पर और विस्तार से नहीं बोलूंगा, हमारी बातों को हमारी अंतरात्मा और परमात्मा ही जानते हैं।"

इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा एमएलसी सी.टी. रवि को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। उन्हें महिला और बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत के इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ता बहुत खुश हुए थे और उन्होंने राज्यभर में जश्न मनाया था।

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Courtesy Media Group: IANS

 

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