जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें हर महीने पेश होने का निर्देश दिया। आरोपियों की उपस्थिति दर्ज करते हुए कोर्ट ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा को 25 फरवरी को पेश होने को कहा।
दर्शन और पवित्रा के साथ मामले के अन्य आरोपी भी कोर्ट में मौजूद थे। पवित्रा आरोपी प्रदूष के साथ मामले की सुनवाई से काफी पहले आ गई थीं और दर्शन अपने वकील के साथ बाद में कोर्ट पहुंचे।
दर्शन, पवित्रा समेत 15 अन्य को 11 जून, 2024 को चित्रदुर्ग के एक प्रशंसक रेणुकास्वामी का अपहरण करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
दर्शन के विवाहित होने के बावजूद पवित्रा के साथ संबंध बनाने से नाराज रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक और अश्लील संदेश भेजे थे।
वहीं, बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अभिनेता को वीआईपी सुविधा दिए जाने पर उठे विवाद को लेकर उन्हें बल्लारी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में मामले को लेकर उनपर तीन एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस ने 4 सितंबर को अदालत में एक अतिरिक्त चार्जशीट के साथ 3,991 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी।
131 दिन हिरासत में बिताने के बाद दर्शन को 30 अक्टूबर, 2024 को जेल से रिहा कर दिया गया था।
इस बीच, कर्नाटक पुलिस ने प्रशंसक हत्या मामले में दर्शन को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
पवित्रा और दर्शन के रिश्ते को लेकर बात करें तो दोनों लंबे समय से साथी हैं।
दर्शन के करीबी सूत्रों ने बताया था कि पवित्रा गौड़ा ने आभूषणों और लग्जरी कारों को लेकर दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। पवित्रा ने कथित तौर पर दर्शन पर उसके साथ सार्वजनिक रूप से सामने आने का दबाव डाला था।
पवित्रा और विजयलक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर फाइट भी देखी गई थी। पुलिस के अनुसार, विजयलक्ष्मी का समर्थन करने वाले रेणुकास्वामी ने पवित्रा की आलोचना की, इसके कारण उनकी हत्या की गई।