उन्होंने कहा, "हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से संजय को फांसी की सजा देने की मांग की है। लेकिन, हमें पूरी जानकारी नहीं है। हम इस मामले पर नज़र रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, वह आज बयालीस नंबर पर है।"
पीड़िता के पिता ने इस मामले को लेकर चल रही तमाम तरह की अफवाहों और बयानबाजी पर चुप्पी साधी। प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी द्वारा फांसी की मांग किए जाने पर बोले, "क्या नाटकबाजी और राजनीति हो रही है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमें कोई विशेष रुचि नहीं है कि सरकार क्या बोलती है, बस हम चाहते हैं कि इस मामले में विधि के अनुसार सुनवाई हो।"
पीड़ित पिता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कोलकाता को ट्रांसफर हो जाए, तो उन्हें थोड़ी सहूलियत होगी। वो कोर्ट में रोज हाजिरी लगाकर अपनी बात कह पाएंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज आरजी कर प्रकरण की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की थी कि अदालत इस मामले को बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने का कोई निर्देश जारी नहीं करेगी।
20 जनवरी को सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
बता दें कि पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हाल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। इसके बाद मेडिकल जांच में सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद देशभर के डॉक्टरों ने इस घटना में संलिप्त आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर सबूत मिटाने का आरोप भी लगा है।